गुरुग्राम कोर्ट ने जज की पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले गनर महिपाल को सुनाई फांसी की सजा

गुरुग्राम कोर्ट ने जज की पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले गनर महिपाल को सुनाई फांसी की सजा



गुरुग्राम

गुरुग्राम की एक अदालत ने 2018 में जज कृष्णकांत की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या के दोषी गनर महिपाल को फांसी की सजा सुनाई। सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को गनर को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने शुक्रवार शाम को दोषी को फांसी की सजा सुनाई। बता दें कि अक्टूबर 2018 में एक मार्केट के नजदीक महिपाल ने जज की पत्नी ऋतु और बेटे ध्रुव को गोली मार दी थी। जज की पत्नी ने एक दिन बाद दम तोड़ दिया था जबकि बेटे ने कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया।
कोर्ट ने गनर महिपाल को आईपीसी की धारा 302, 201 और ऑर्म्स ऐक्ट 27 के तहत दोषी ठहराया। महिपाल जज कृष्णकांत की सुरक्षा के लिए बतौर गनर तैनात था। 13 अक्टूबर 2018 को जज की पत्नी ऋतु और बेटा ध्रुव गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित आर्केडिया मार्केट में खरीदारी के लिए गए थे। जब दोनों खरीदारी कर वापस आए तो उनकी कार के पास महिपाल मौजूद नहीं था। गनर के काफी देर से आने पर दोनों ने नाराजगी जाहिर की। इसी मामूली सी बात पर महिपाल ने दोनों को गोली मार दी।
(इनपुट- सोनू यादव, एनबीटी रिपोर्टर)


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